बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अनुब्रत मंडल को 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : नई दिल्ली की एक राउज एवेन्यू अदालत ने बीरभूम के तृणमूल कांग्रेस प्रमुख अनुब्रत मंडल को पशु-तस्करी मामले में 3 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मंडल को इस दौरान तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। मंडल को इसी मामले में पिछले साल 11 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था और बाद में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें हिरासत में ले लिया था। ईडी ने हाल ही में उन्हें आगे की जांच के लिए दिल्ली ले जाया गया।
न्यायाधीश रघुबीर सिंह ने सुनाया। मंडल को अपनी दवाएं या अन्य सामान जेल में ले जाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ईडी ने तृणमूल नेता को चिकित्सा सहायता का आश्वासन दिया है। इसी अदालत ने मंडल के अंगरक्षक सहगल हुसैन और चार्टर्ड अकाउंटेंट मनीष कोठारी को तिहाड़ भेज दिया है. मोंडल चौथा आरोपी है – हुसैन, कोठारी और इमानुल हक के बाद – जिसे पशु तस्करी मामले में तिहाड़ भेजा गया है। कोठारी को भी मंगलवार को 14 दिन के लिए तिहाड़ भेज दिया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 12 अन्य लोगों को तलब किया है। इस सूची में मंडल की बेटी सुकन्या मोंडल, उनके चालक तुफान मृधा, बीरभूम के एक युवा तृणमूल नेता कृपामय घोष, व्यवसायी मोलॉय पिट और राजीब भट्टाचार्य, और तृणमूल के बोलपुर के आयोजक तापस मंडल सहित अन्य शामिल हैं।
(जी.एन.एस)