मुंबई उच्च न्यायालय ने राखी सावंत के खिलाफ अगली सुनवाई तक कारर्वाई नहीं करने का दिया निर्देश

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालय ने मुंबई पुलिस को अभिनेत्री राखी सावंत के खिलाफ एक मॉडल द्वारा दर्ज मामले में अगली सुनवाई तक कारर्वाई नहीं करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी। न्यायमूर्ति कार्णिक ने राखी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।

उल्लेखनीय है कि मॉडल शर्लिन चोपड़ा ने राखी सावंत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया गया था कि मीडिया में उसके अश्लील वीडियो प्रसारित किए और उसके खिलाफ अपमानजनक बयान दिए।

जमानत याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता संजय मिश्रा ने तकर् दिया कि राखी के खिलाफ नवंबर 2022 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और वह जांच में सहयोग कर रही है और उसने अपना मोबाइल फोन और लैपटॉप पुलिस को दे दिया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक श्रीकांत गावंडे ने अदालत को सूचित किया कि सावंत पिछले सप्ताह पूछताछ के लिए पुलिस के सामने पेश हुई थी, लेकिन अपना फोन देने से पहले उसने वीडियो को हटा दिया। न्यायमूर्ति कार्णिक ने जांच अधिकारी को कल अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

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