गाजीपुर : मुख्तार गैंग के शार्प शूटर झुल्लन राय पर एक्शन, डेढ़ करोड़ की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर

आईएस-191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी की मौत के बाद भी उसके करीबियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुहम्मदाबाद और भांवरकोल पुलिस ने संयुक्त रूप से मंगलवार को मुख्तार के प्रमुख सहयोगी रहे अंगद राय की 1.55 करोड़ की संपत्ति (दो मंजिला मकान) कुर्क किया।

गैंगस्टर एक्ट के तहत यह कार्रवाई जिलाधिकारी के आदेश पर की गई। अंगद राय ने यह संपत्ति अपनी बहन के नाम पर लिया था। सीओ मुहम्मदाबाद शेखर सेंगर ने बताया कि आईएस-191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी का सहयोगी रहा अंगद राय भांवरकोल थाना क्षेत्र के शेरपुर खुर्द गांव का निवासी है। फिलहाल वह बिहार की भभुआ जेल में शराब तस्करी मामले में बंद है। अंगद की पिछले साल गैंगस्टर एक्ट में कई बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया था। इसी क्रम में जांच के दौरान मुहम्मदाबाद के अराजी संख्या 298 मौजा चक रशीद जफपुरा शहरी में एक बेनामी संपत्ति के बारे में पता चला। अंगद ने 127 मीटर क्षेत्रफल के भूखंड पर बने दो मंजिला मकान को अपनी बहन नीलम राय पत्नी सतेंद्र के नाम खरीदा था। इसके बाद भांवरकोल थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने का आदेश दिया।

भांवरकोल थानाध्यक्ष विनय तिवारी की ओर से नौ नवंबर को भेजी गई कुर्की रिपोर्ट पर एसपी डॉ. ईरज राजा ने संस्तुति की थी। इसके आधार पर डीएम आर्यका अखौरी ने कुर्की का आदेश पारित किया। मंगलवार को सीओ मुहम्मदावाद शशांक सेंगर की अगुवाई में भांवरकोल पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की।

भांवरकोल थानाध्यक्ष के मुताबिक, शेरपुर निवासी अंगद राय उर्फ झुल्लन राय एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने के साथ ही अपने और अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक, भौतिक लाभ प्राप्त करने के मकसद से आपराधिक और समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त था। उसने बेनामी अचल संपत्ति बना ली थी।

उसने यह संपत्ति अपनी सगी बहन नीलम राय पत्नी सत्येंद्र राय, निवासी वार्ड 5, गड़वा मुहम्मदाबाद के नाम से खरीदी थी। इसे कुर्क कर जब्तोकरण की कार्रवाई की गई है। इसमें दो मंजिला आवासीय मकान भी शामिल है।

जिसके बाद मंगलवार को पुलिस व प्रशासन की टीम मुहम्मदाबाद के अराजी- संख्या 298 मौजा चक रशीद जफपुरा शहरी पर पहुंची। इसके बाद भवन को सील कर दिया गया। साथ ही मुनादी कराई गई कि इस मकान को कोई नहीं खरीदे। यदि खरीदता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सीओ ने बताया कि कुर्क की गई मकान की कीमत वर्तमान में बाजार के हिसाब से करीब 1 करोड़ 55 लाख रुपये है। सीओ ने बताया कि अंगद राय पर हत्या, हत्या के प्रयास, गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कुल 25 केस विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इस मौके पर तहसीलदार रामजी राम, नायब तहसीलदार राहुल सिंह, भांवरकोल थानाध्यक्ष विवेक कुमार तिवारी, कोतवाल मुहम्मदाबाद शैलेष कुमार मिश्र आदि मौजूद रहे।

India Edge News Desk

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