सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी मामलों को बंद करने का दिया आदेश

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
अहमदाबाद : सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सभी मामलों को बंद करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की पीठ ने कहा कि इतने लंबे समय बाद घटना पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है। गुजरात दंगों से जुड़ी कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 मामलों में से निचली अदालत पहले ही 8 मामलों में फैसला सुना चुकी है। नरोडा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी चल रही है। ऐसे में इससे जुड़े किसी मामले की अलग से सुनवाई करने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका खारिज कर दी थी। 2002 के गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जकिया जाफरी के आवेदन में कोई दम नहीं है। गुजरात में 27 फरवरी 2002 के गोधरा दंगों के बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी।
(जी.एन.एस)