उत्तराखंड सरकार ने अब महिलाओं के क्षेतिज आरक्षण के लिए अख्तियार किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
देहरादून : उत्तराखंड सरकार ने अब महिलाओं के क्षेतिज आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की है। इतना ही नहीं सरकार ने विधि विभाग की सलाह के बाद अध्यादेश लाने की भी तैयारी की है। वहीं अध्यादेश के प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दी जा सकती है।
दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य लोकसेवा आयोग की राज्य (सिविल) प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में उत्तराखंड मूल की महिला अभ्यर्थियों को 30 फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने वाले 2006 के शासनादेश पर रोक लगा दी थी। इसके बाद राज्य सरकार की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वंशजा शुक्ला ने एसएलपी दाखिल की है। उनका कहना है कि याचिका दाखिल होने के बाद अब कोर्ट में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वहीं राज्य सरकार महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के मामले में दाखिल की गई एसएलपी मामले में मजबूत पैरवी के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का सहयोग ले सकती है। बता दें कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला पहले से ही कर लिया था। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव ने भी इस संबंध में कार्मिक, न्याय और विधि विभाग से जुड़े अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करने और अध्यादेश लाने की तैयारी के निर्देश दिए थे।
(जी.एन.एस)