तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करने व बेचने वालों पर कार्यवाही करने के लिए महाभियान
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रदेश में तंबाकू नियंत्रण के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से सौ दिवसीय कार्ययोजना के तहत शनिवार को सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू उत्पादों का प्रयोग करने व बेचान करने वालों पर कार्यवाही करने के लिए महाभियान चलाया गया। इस दौरान पूरे प्रदेश में कोटपा एक्ट के तहत दोपहर तक 2 लाख 19 हजार 617 रूपए के चालान काटे गए।
उदयपुर में जिला कलेक्टर श्री ताराचंद मीणा ने स्वयं निरीक्षण करते हुए अस्पताल परिसर के नजदीक तंबाकू उत्पाद बेचने वालो से जुर्माना वसूल किया। उन्होंने तंबाकू उत्पाद विक्रेता को पाबंद करते हुए कहा कि किसी भी स्कूल या अस्पताल परिसर के सौ गज के दायरे में किसी भी तरह तंबाकू उत्पाद बेचने पर प्रतिबंध है। यदि कोई ऎसा करता है तो कोटपा एक्ट, 2003 की धारा 6 ए का उल्लंघन है। शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं मिशन निदेशक एनएचएम लगातार महाभियान की प्रगति की जानकारी लेते रहे।