सीबीआई ने भगोड़े हीरा कारोबारी चोकसी के खिलाफनया मामला दर्ज किया
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि आईएफसीआई से 25 करोड़ रुपये का कर्ज पाने के लिए चोकसी ने गिरवी रखे हीरों और आभूषणों के मूल्य को कथित रूप से बढ़ाकर दिखाया। चोकसी अपने भांजे नीरव मोदी के साथ 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में वांछित है। सीबीआई ने मेहुल चौकसी, उसकी कंपनी गीतांजलि जेम्स और मूल्यांकनकर्ता सूरजमल लल्लू भाई एंड कंपनी, नरेंद्र झावेरी, प्रदीप सी शाह और श्रेणिक शाह के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
केंद्रीय एजेंसी ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) लिमिटेड की एक शिकायत पर यह कार्रवाई की। आईएफसीआई ने आरोप लगाया गया है कि चोकसी ने 2016 में 25 करोड़ रुपये का कार्यशील पूंजी ऋण मांगा, जिसके लिए उसने शेयर और सोने तथा हीरे के आभूषण गिरवी रखे थे। चार अलग-अलग मूल्यांकन करने वालों ने बताया कि गिरवी रखे गए आभूषण 34-45 करोड़ रुपये के हैं, जिसके आधार पर आईएफसीआई ने चोकसी को कर्ज दे दिया।
कंपनी द्वारा कथित तौर पर भुगतान में चूक करने पर आईएफसीआई ने गिरवी रखे शेयरों और आभूषणों से भरपाई करनी शुरू की। हालांकि, कंपनी कुल 20,60,054 गिरवी रखे शेयरों में से 6,48,822 शेयर ही बेच सकी। बेचे गए शेयर का मूल्य 4,07 करोड़ रुपये था। एनएसडीएल ने मेहुल चोकसी की ‘क्लाइंट आईडी’ को ब्लॉक कर दिया था, जिसके चलते बाकी शेयर बेचे नहीं जा सके।
इसके बाद आईएफसीआई ने गिरवी रखे सोने, हीरे और रत्नों के आभूषणों से कर्ज की भरपाई का प्रयास किया, तो पता चला कि इनकी कीमत शुरुआती मूल्यांकन के मुकाबले 98 प्रतिशत कम थी। ताजा मूल्यांकन से पता चला कि गिरवी रखे गए आभूषणों की कीमत 70 लाख रुपये से लेकर दो करोड़ रुपये के बीच है। आईएफसीआई ने आरोप लगाया कि चोकसी ने ‘‘बेईमान और कपटपूर्ण इरादे से मूल्यांकन करने वालों के साथ मिलीभगत की और गिरवी रखे हुए गहनों की कीमत बढ़ाकर दिखाई।’’
(जी.एन.एस)