शहरी इलाकों में आवासहीनों को बड़ी राहत, फ्री में पट्टा देगी सरकार, जानें कौन है पात्र
राजस्व विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस जमीन का उपयोग केवल रहने के लिए किया जाएगा। फ्री पट्टा उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सरकार जमीन में 2017 से रह रहे हैं।
रायपुर : राज्य सरकार ने शहरी इलाकों में आवासहीन (जिनके पास खुद के घर नहीं हैं) लोगों को बड़ी राहत दी है। आवासहीन को उनकी काबिज जमीन का फ्री पट्टा देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस फैसले का लाभ उन्हीं आवासहीन लोग को मिलेगा जो 20 अगस्त 2017 से सरकारी भूमि पर लगातार काबिज हैं। राजस्व विभाग की तरफ से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
नगर निगम क्षेत्र में आवासहीन व्यक्ति को 600 वर्ग फीट और नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों में 800 वर्ग फीट से कम के सरकारी भूमि के पट्टे दिए जाएंगे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी निःशुल्क पट्टे होंगे और इन्हें रियायती पट्टा माना जाएगा।
जमीन का आवास के लिए करना होगा उपयोग :
नगरीय निकाय, संपत्ति व अन्य कर के विषय में अपने नियम के अनुसार निर्णय ले सकेंगे। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार, पट्टा भूमि का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा। कोई पट्टाधारी अगर पट्टा भूमि का उपयोग गैर-आवासीय प्रयोजन के लिए करता है तो उसका पट्टा निरस्त कर दिया जाएगा।
हर क्षेत्र का होगा एक रजिस्टर :
हर क्षेत्र के लिए एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा। अफसर क्षेत्र के हर व्यक्ति के स्वामित्व वाली जमीन को देखने के बाद निर्णय लेंगे। हर भू खंड का सर्वे होने के बाद रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। स्थायी पट्टा 30 सालों के लिए दिया जाएगा। यदि संबंधित अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि लोकहित में कब्जाधारियों का अस्थायी पट्टा दिया जाए तो यह अधिकारी का निर्णय होगा। अधिसूचना में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कब्जे की भूमि को लोकहित में खाली भी कराया जा सकता है।