सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर लगाया 26 करोड़ रुपए का जुर्माना

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कॉफी डे एंटरप्राइजेज पर 26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कैफे कॉफी डे चलाने वाली कंपनी कॉफी डे पर यह कार्रवाई अनुषंगियों के धन का उपयोग प्रवर्तक से जुड़ी एक कंपनी में करने के मामले में हुई।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक आदेश में कहा कि कंपनी को यह जुर्माना 45 दिन के अंदर जमा करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सेबी ने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड को मैसूर एमल्गमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड और उसकी संबंधित इकाइयों से अनुषंगी इकाइयों से सभी बकाया राशि ब्याज समेत वसूली के लिए हर जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया।

कंपनी को बकाया राशि की वसूली के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए एनएसई से परामर्श कर एक स्वतंत्र विधि कंपनी नियुक्त करनी होगी। सेबी के 43 पृष्ठ के आदेश के अनुसार, उसने कॉफी डे एंटरप्राइजेज लिमिटेड (सीडीईएल) की सात अनुषंगी कंपनियों के 3,535 करोड़ रुपए मैसूर एमल्गमेटेड कॉफी एस्टेट्स लिमिटेड को दिए गए। यह कंपनी सीडीईएल के प्रवर्तकों से जुड़ी है।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

Follow the latest breaking news and developments from Chhattisgarh , Madhya Pradesh , India and around the world with India Edge News newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.
Back to top button