प्रतिबंधित कफ सिरप का अवैध भंडारण कर किया जा रहा था सप्लाई, 1440 बोतल के साथ तीन गिरफ्तार।
वे रायपुर के चौरसिया कॉलोनी के एक मकान में इसका अवैध भंडारण कर रहे थे और चोरी-छिपे शहर के कई इलाकों में इसकी सप्लाई कर रहे थे. पुलिस ने तस्कर इरफान, रिजवान और अब्दुल फहीम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है.

रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ तीन नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 1440 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया है. जानकारी के मुताबिक रायपुर के चौरसिया कॉलोनी के एक मकान में ये अवैध रूप से इसका भंडारण कर रहे थे और चोरी-छिपे शहर के कई इलाकों में इसकी सप्लाई कर रहे थे. पुलिस ने तस्कर इरफान, रिजवान और अब्दुल फहीम को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है. आपको बता दें कि साइबर सेल और टिकरापारा की नारकोटिक्स विंग थाना पुलिस टीम ने मिलकर संयुक्त कार्रवाई की है। आरोपित बिहार से सिरप लेकर आए थे।
दरअसल मंगलवार 12 सितंबर को एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट की टीम को सूचना मिली
टिकरापारा थाना क्षेत्र अंतर्गत चौरसिया कॉलोनी रिज मेडिकल गली के पास स्थित एक मकान के सामने कुछ लोग गुलाबी रंग की बोरी में प्रतिबंधित नशीली सिरप रखे हुए हैं. . आरोपी इसे लेकर कहीं जाने की फिराक में है। इस सूचना का सत्यापन कर आरोपियों को प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। घर के सामने तीन लोग मौजूद थे, जिन्होंने पूछताछ में अपना नाम इरफान खान उर्फ बब्लू, अब्दुल फहीम बताया.
वहीं मोहम्मद रिजवान रायपुर का रहने वाला बताया गया
पुलिस ने उनके पास रखी बोरियों की तलाशी ली जिसमें प्रतिबंधित नशीली सिरप कोडीन बरामद हुई। पुलिस ने तीनों से उक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप रखने के संबंध में वैध दस्तावेज या अन्य दस्तावेज दिखाने को कहा, लेकिन आरोपी लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे। किसी भी प्रकार का कोई वैध दस्तावेज या कागजात प्रस्तुत न करने पर। जिस पर आरोपी इरफान खान उर्फ बब्लू, अब्दुल फहीम और मोहम्मद रिजवान को गिरफ्तार किया गया। कर उनके कब्जे से कुल 1440 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप कोड़िन कीमती लगभग 3 लाख रुपये जब्त कर आरोपितों के खिलाफ थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 468/23 धारा 21(सी) नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।
पहले भी जा चुका है जेल
बता दें कि आरोपी अब्दुल फहीम पहले भी नारकोटिक एक्ट (प्रतिबंधित नशीला सिरप) मामले में जेल की सजा काट चुका है. आरोपियों से पूछताछ के दौरान आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली सिरप कोडीन कहां से लाए थे, इसके संबंध में कई अहम जानकारी हासिल हुई।
कीमत 175, बेच रहे थे 400 में:जानकारी के मुताबिक, रायपुर के अलावा दूसरे जिलों में भी इसकी सप्लाई होती थी। एक बोतल कप सिरप की कीमत 175 रुपये है. जिसे 350 से 400 रुपये में बेचा जा रहा था.