भ्रष्टाचार : मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल कैद की सजा

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
मालदीव : मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को धन शोधन और भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए 11 साल कैद की सजा सुनाई। मालदीव की अपराध अदालत ने यामीन पर 50 लाख डॉलर का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यामीन को सरकार के स्वामित्व वाले एक द्वीप को पट्टे पर देने के ऐवज में रिश्वत लेने का दोषी पाया। यामीन वर्ष 2013 से 2018 के दौरान मालदीव के राष्ट्रपति थे।
अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को धन शोधन के लिए सात साल और रिश्वत लेने के लिए चार साल की सजा सुनाई। यह पहली बार नहीं है, जब यामीन को दोषी पाया गया है। 2019 में एक अलग मामले में भी यामीन को धन शोधन का दोषी पाया गया था और उन्हें पांच साल की सजा सुनाई गई।
दो साल बाद उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए फैसले को पलट दिया कि सबूतों में विसंगतियां थीं और यह निर्णायक रूप से साबित नहीं हुआ कि यामीन ने व्यक्तिगत लाभ के लिए सरकारी धन में 10 लाख डॉलर का धन शोधन किया था।
(जी.एन.एस)