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प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर दिल्ली: डीजल गाड़ियों पर रोक, निर्माण पर रोक, GRAP-4 में जानें क्या बंद और क्या खुला.

दिल्ली की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि यहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी GREP का चौथा चरण लागू किया गया है. पहले इसका तीसरा चरण ही लागू था

दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है और प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंच गया है. इसके चलते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने रविवार (05 नवंबर) को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GREP) के चरण 4 को लागू किया। इसके बाद दिल्ली में डीजल गाड़ियों पर रोक लगा दी गई है |

अभी तक दिल्ली में ग्रेप 3 लागू था

लेकिन प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद ग्रेप 4 लागू करने का निर्णय लिया गया। डीजल वाहनों में केवल उन्हीं वाहनों को छूट दी गई है जो आवश्यक सामान और आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। शहर में डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहन (एमजीवी) और भारी माल वाहन (एचजीवी) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले, ग्रेप 3 चरण में, CAQM ने 2 नवंबर से डीजल BS-4 और सभी BS-3 निजी कारों पर प्रतिबंध लगा दिया था।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी हुई है. आरके पुरम में AQI 466, आईटीओ में एक्यूआई 402, पटपड़गंज में AQI 471 और न्यू मोती बाग में AQI 488 पर है.

दिल्ली परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, दिल्ली में ट्रक यातायात (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी एलएनजी/सीएनजी या इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर) के लिए कोई प्रवेश नहीं होगा। आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी के लिए दिल्ली में कोई प्रवेश नहीं होगा।

आदेश में कहा गया है कि आवश्यक वस्तुओं में कच्ची सब्जियां

फल, अनाज, दूध, अंडे, बर्फ और पेट्रोलियम उत्पाद शामिल हैं। इस बीच, टैक्सी चालक संघों ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध में व्यक्तिगत वाहनों (पीयूसी) की प्रदूषण स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया है और इससे हजारों ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि वैध पीयूसी प्रमाणपत्र होने पर कार परिचालन बंद नहीं किया जाना चाहिए |

निर्माण पर भी लगा प्रतिबंध

दिल्ली में जीएपी के स्टेज 4 ने निर्माण गतिविधियों पर भी प्रतिबंध का दायरा बढ़ा दिया है। यह निजी नागरिक निर्माणों पर मौजूदा प्रतिबंध से लेकर फ्लाईओवर, सड़कों और पुलों सहित सभी प्रमुख सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं तक फैला हुआ है। लोक निर्माण विभाग वर्तमान में कई सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर निर्माण कार्य कर रहा है लेकिन इस प्रतिबंध के बाद यह काम रुक गया है।

India Edge News Desk

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