इंडिया न्यूज़दिल्ली

प्रधानमंत्री मोदी को लोकसभा में प्रतिबंधित कर देने की मांग, दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज किया

नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक ऐसी याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पीएम मोदी को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी। याचिका को रद्द करते हुए कोर्ट ने यहां तक कहा कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत होता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडेला ने स्थानीय एसएचओ को याचिकाकर्ता दीपक कुमार पर नजर रखने को कहा। कोर्ट ने कहा कि यदि जरूरी लगे तो मेंटल हेल्थकेयर ऐक्ट के तहत अधिकार का प्रयोग किया जाए।  

कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब कुमार ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखने की झूठी शपथ ली। कुमार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ मिलकर उसकी हत्या की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने इस पर उससे पूछा कि क्या वह सही है।

बेंच ने कहा, 'क्या आप ठीक हो? आपकी याचिका बेतुकी है। यह एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है। कोई इंसान इसे समझ नहीं सकता है। इसका कोई मतलब नहीं है।'  कैप्टन दीपक कुमार की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एअर इंडिया की उस उड़ान की दुर्घटना का षड्यंत्र रचकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसके पायलट वह थे।

कुमार ने अदालत के समक्ष दलील देते हुए आरोप लगाया कि मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और उन्हें लोकसभा से बर्खास्त किया जाना चाहिए।

 

India Edge News Desk

Follow the latest breaking news and developments from Chhattisgarh , Madhya Pradesh , India and around the world with India Edge News newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.
Back to top button