कोर्ट के फैसले के बाद लोकसभा से अयोग्य हो गए सांसद अफजाल अंसारी

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी लोकसभा से अयोग्य हो गए हैं। शनिवार को गाजीपुर की एक अदालत ने उन्हें एक मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। उसके बाद 56 घंटे के अंदर उनके सांसद जा चुके हैं। गैंगस्टर मामले में अफजल के भाई माफिया मुख्तार अंसारी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने मुख्तार पर 5 लाख और अफजल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्तार पहले से बांदा जेल में बंद है। इससे पहले सांसद अफजल जमानत पर बाहर था।

कृष्णानंद राय की हत्या के बाद 2007 में अंसारी बंधुओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। राय की हत्या के बाद आगजनी की गई। एक व्यापारी नंद किशोर रूंगटा का भी अपहरण कर लिया गया और उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय हत्याकांड में अंसारी बंधुओं को कोर्ट ने किया बरी लेकिन, गैंगस्टर एक्ट का यह मामला इसी मामले से जुड़ा है। 23 सितंबर 2022 को दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में फैसला 15 अप्रैल को आना था। लेकिन जज के छुट्टी पर चले जाने के कारण सुनवाई टाल दी गई।

अफजाल अंसारी ने कहा था, “कोर्ट ने हमारे खिलाफ हत्या के मामले में हमें बरी कर दिया है. ऐसे में हम पर गैंगस्टर केस के आधार पर मुकदमा चलाया जा रहा है। लेकिन हमें कोर्ट पर भरोसा है।” अफजल ने हत्या से बरी होने के आधार पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, उन्हें राहत नहीं मिली। 2019 में बसपा के गाजीपुर से चुनाव लड़ते हुए अफजाल अंसारी ने बीजेपी के मनोज सिन्हा को 1 लाख 19 हजार 392 वोटों से हराया था. 2014 में उन्होंने समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा था।

India Edge News Desk

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