गैस कांड की आरोपी 'डाउ केमिकल
36 साल में पहली बार जवाब देने के लिए भोपाल पहुंची, किया ज्यूरिस्डिक्शन को चैलेंज, अब सुनवाई 25 नवंबर को
भोपाल : 36 सालों में पहली बार मंगलवार को कोई विदेशी आरोपी कंपनी गैस हादसे के आपराधिक मामले का जवाब देने कोर्ट में पेश हुई। भोपाल जिला कोर्ट में मजिस्ट्रेट विधान महेश्वरी कोर्ट में हुई सुनवाई में डाउ केमिकल की और से सीनियर एडवोकेट संदीप गुप्ता व सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट रवींद्र श्रीवास्तव के अलावा भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन के वकील अवि सिंह इस पेशी में ऑनलाइन जुड़े। इस मामले में डाउ के वकीलों ने समय मांगा है और ये भी बोला है कि वह इस बात की खोज बीन कर रहे है कि क्या भारत की अदालत के पास अमरीकी कंपनी को सुनने लिए ज्यूरिस्डिक्शन है कि नहीं। बता दें कि भोपाल जिला अदालत की ओर से आपराधिक मामले में डाउ केमिकल कंपनी को भेजा गया 7वां समन तामील हुआ है।
बता दें कि अमेरिका की संसद में लगातार इस मामले को लेकर आवाज उठ रही थी। यूएस में सांसद रशीदा तलबी के नेतृत्व में 12 सांसदों ने यूएस न्याय विभाग को पत्र लिखकर मांग की थी कि डाउ केमिकल के खिलाफ आपराधिक समन जारी किया जाए।
डाउ केमिकल ने ज्यूरिस्डिक्शन को किया चैलेंज :
सीनियर एडवोकेट संदीप गुप्ता ने बताया कि डाउ केमिकल को कोर्ट ने शो कॉज नोटिस दिया था, उस नोटिस के पालन में डाउन केमिकल की और से हमने वकालत नामा फाइल किया है। हमने एक एप्लिकेशन लगाकर बताया है कि यह कंपनी अमेरिका में है, कंपनी भोपाल के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है, इसलिए इनके खिलाफ केस चलाने का कोई अधिकार नहीं है। हमने कहा है कि अगली तारीख को विस्तृत आब्जेक्शन फाइल करेंगे, इसको लेकर कोर्ट 25 नवंबर का समय दिया है। सीबीआई के वकील ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं की। इस मामले में आपत्ति सिर्फ एवी सिंह आपत्ति की, यह 2004 में हाईकोर्ट से ज्यूरिस्डिक्शन के पाइंट पर इनकी याचिका खारिज की थी। इसलिए अब यह ज्यूरिस्डिक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इस पर हमने कहा कि 2004 में हाइकोर्ट से जो याचिका खारिज हुई थी, वह डाउ केमिकल प्राइवेट लिमिटेड यूएस की नहीं बल्कि डाउ इंडिया लिमिटेड सिंगापुर की थी। इसलिए हमें पूरा अधिकार है ज्यूरिस्डिक्शन को चैलेंज करने का, कोर्ट ने हमारी बात सुनी है, हम ऑर्डर करेंगे दो दिन बाद, डीटेल सुनवाई की डेट अब 25 नवंबर है। अभी ऑर्डर रिजर्व रखा है।
भोपाल ग्रुप फॉर इन्फोर्मेशन एंड एक्शन ने कहा :
भोपाल ग्रुप फॉर इन्फॉर्मेशन एंड एक्शन की टीम में वकील सार्थक तोमर ने कहा कि आज पहली बार इस केस में कंपनी की और वकील पेश हुए हैं, पेश होने पर यह कहना है कि देश की ज्यूरिस्डिक्शन को नहीं मानते हैं, इस पर सवाल उठाने के लिए समय मांगा है। आज भी उन्होंने पूरी तरह से कहा है कि आधे रूप से उपस्थित हैं पूरी तरह से उपस्थित भी नहीं हैं, सीनियर एडवोकेट अवि सिंह का कहना है कि भारत के क्रिमिनल कानून में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां आप पार्शियल रूप से उपस्थित हो सकते हैं।
बार का संगठनों ने किया विरोध :
गैस पीड़ित महिला कर्मचारी संघ की प्रेसिडेंट रशीदा बी ने बताया कि आज यहां पर हिंदुस्तान में पहली बार विदेशी कंपनी अदालत में हाजिर हुई है। दूसरी तरफ यह भी बड़ी शर्मनाक बात है कि बार द्वारा उनका स्वागत किया है। यह हमारी जीत है अमेरिका के सांसदों ने इसको लेकर लिखा। वह आज मजबूरन भोपाल की अदालत में पेश हुए, आगे उम्मीद है कि पेश होंगे और भोपाल को इंसाफ मिलेगा। वह डाउ की तरफ से आए थे उनका यहां के स्वागत करने का हम विरोध करते हैं।