ED Summons Case: आज भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को भी एक्साइज पॉलिसी मामले में चल रही जांच में हिस्सा नहीं लेंगे. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छठी बार समन जारी कर उन्हें 19 फरवरी को पेश होने को कहा था. आम आदमी पार्टी ने जांच में शामिल न होने की वजह बताई है |
दिल्ली, ED Summons Case: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को भी एक्साइज पॉलिसी मामले में चल रही जांच में हिस्सा नहीं लेंगे. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छठी बार समन जारी कर उन्हें 19 फरवरी को पेश होने को कहा था. आम आदमी पार्टी ने जांच में शामिल न होने की वजह बताई है |
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज
आबकारी नीति मामले में चल रही जांच में शामिल नहीं होंगे। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छठी बार समन जारी कर उन्हें 19 फरवरी को पेश होने को कहा था. आम आदमी पार्टी ने कहा कि ईडी के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट पहुंच गया है. समन को लेकर एजेंसी खुद कोर्ट चली गई है. ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करने दीजिए |
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए छठी बार समन जारी किया था और उन्हें 19 फरवरी को पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले भी ईडी ने पांच समन भेजे थे, जो मुख्यमंत्री ने की थी अनदेखी
कब-कब नजरअंदाज किया समन
ईडी ने 2 फरवरी, 17 जनवरी, तीन जनवरी, 21 दिसंबर और दो नवंबर को केजरीवाल को समन भेजा था, लेकिन दिल्ली सीएम पेश नहीं हुए थे। इससे पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा कि केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दिए जवाब में पूछा कि यदि वह आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नहीं हैं, तो उन्हें समन क्यों जारी किया गया।
कोर्ट से भी मुख्यमंत्री को झटका, 17 फरवरी को अदालत में पेश होने के हैं निर्देश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी ने पेश न होने पर कोर्ट में अर्जी दी थी। जिस पर कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को समन भेजा है।जिसमें उन्हें 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में केंद्रीय एजेंसी के समन का पालन नहीं करने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली सीएम को पांच समन भेजे लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया।
ईडी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन में गैर-उपस्थिति के लिए शिकायत मामला दर्ज किया गया है, जो समन, दस्तावेजों के उत्पादन आदि के संबंध में ईडी की शक्तियों को निर्धारित करता है। इससे पहले राउज एवन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे और ईडी की ओर से दलीलें दीं थीं।
कोर्ट में खुद पेश होंगे सीएम केजरीवाल
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीते शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को आश्वासन दिया कि वे दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद मार्च में शारीरिक रूप से पेश होंगे। इसके बाद अदालत ने आश्वासन को स्वीकार करते हुए सुनवाई 16 मार्च तय कर दी। अदालत ने उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ जारी समन का पालन न करने पर तलब किया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल ने कहा कि वे आज शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सके, क्योंकि बजट सत्र चल रहा है और शक्ति परीक्षण होना है। मैं कोर्ट आना चाहता था, लेकिन ये एकदम से फ्लोर टेस्ट आ गया। इसके बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।