Trending

Excise Policy Case: शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत

अरविंद केजरीवाल शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे। केजरीवाल शराब नीति मामले में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत में पेश हुए थे.

दिल्ली, Excise Policy Case:  दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शनिवार (16 मार्च) को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन पर पेश नहीं होने पर जांच एजेंसी द्वारा दर्ज दो मामलों में अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी। कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत के लिए 15,000 रुपये का बेल बांड भरने को कहा. शराब नीति मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कोर्ट में दो शिकायतें दी गई थीं |

सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल को जमानत बांड स्वीकार कर जाने की इजाजत दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि शराब नीति मामले की शिकायतों में ईडी की ओर से पूरे दस्तावेज नहीं दिये गये हैं, वह भी दिये जाने चाहिए. इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों से संबंधित दस्तावेज पेश करने को कहा. केजरीवाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि बांड का भुगतान कर दिया गया है. इसके बाद कोर्ट ने उनकी बात मान ली और दिल्ली के मुख्यमंत्री को जमानत दे दी |

केजरीवाल को नियमित पेशी से छूट

वकील रमेश गुप्ता ने सुनवाई के दौरान गुजारिश की थी कि बॉन्ड स्वीकार कर केजरीवाल को जाने की अनुमति दी जाए और बहस को जारी रखा जाए. ईडी की तरफ से पेश वकील ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई. कोर्ट की तरफ से जो समन किया गया था, उसे मामले में केजरीवाल को जमानत मिली है. कोर्ट ने दोनों मामलों में 15-15 हजार के निजी मुचलके और 1-1 लाख की श्योरिटी पर जमानत दी है.

राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को नियमित पेशी से छूट दी है. इस मामले में अगली सुनवाई 1अप्रैल को सुबह 10 बजे होगी. कोर्ट अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर भी 1 अप्रैल को सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने केस से जुड़े डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की मांग की है. दिल्ली शराब नीति मामले की जांच ईडी कर रही है और वह इस मामले में कई बार नोटिस जारी कर केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुला चुकी है.

हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा: आप

आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि हमें अदालत पर पूरा विश्वास है. उन्होंने कहा, ‘ईडी के समन के संबंध में हमारा रुख स्पष्ट है कि वे कानून के अनुरूप नहीं हैं और अवैध हैं. इसका फैसला अब कोर्ट करेगा. हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है. कोर्ट जो भी फैसला लेगा, हमारा फैसला उसी के अनुरूप होगा.’

उन्होंने कहा, ‘कोर्ट ने सीएम (अरविंद केजरीवाल) को समन किया था. पिछली बार वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल हुए थे. जब उन्हें दोबारा अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया तो उन्होंने कहा कि वह व्यक्ति तौर पर उपस्थित होंगे. वह आज पेश हुए और जमानत बांड जमा किया. जमानत दे दी गई है.’

India Edge News Desk

Follow the latest breaking news and developments from Chhattisgarh , Madhya Pradesh , India and around the world with India Edge News newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.
Back to top button