नाबालिग का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़, आरोपी को 5 साल की कैद

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

यमुनानगर : नाबालिग का रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ करने के केस में पीड़िता के गांव के ही विजय को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 5 साल कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बता दें महिला थाना पुलिस को छप्पर थाना एरिया के एक गांव निवासी नाबालिग लड़की ने शिकायत दी थी कि 7 नवम्बर 2019 को वह गांव के गुरुद्वारे जा रही थी तो रास्ते में विजय उसे मिला।

उसने उसका रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने आरोपी के साथ गाली-गलौच की तो वह धमकी देकर फरार हो गया। तब गांव में पंचायत हुई थी तो आरोपी ने अपनी गलती मान ली थी और कहा था कि ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगा लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। इस पर केस दर्ज करवाना पड़ा।

उधर, नाबालिग लड़की को अगवा कर ले जाने के मामले में ए.डी.जे. नेहा नोहरिया की कोर्ट ने मनीष को दोषी करार देकर 3 साल कैद और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि सदर यमुनानगर थाना एरिया के एक गांववासी व्यक्ति की शिकायत पर 25 नवम्बर, 2018 को पुलिस ने केस दर्ज किया था। उसने बताया था कि वह अपनी पत्नी के साथ बाजार गया था। जब वापस आए तो देखा कि 17 साल की बेटी घर पर नहीं थी। तब पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। तब सामने आया था मनीष उसे अगवा कर ले गया था।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

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