Farmers Delhi March: शंभू में जुटे हजारों ट्रैक्टर और क्रेन, हाईकोर्ट ने रोकने का दिया आदेश
केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार के बाद किसान आज सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे. इसके लिए हाइड्रोलिक क्रेन, जेसीबी और बुलेटप्रूफ पोकलेन जैसी भारी मशीनरी शंभू बॉर्डर पर लाई गई है. वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किसानों के मार्च को रोकने के आदेश दिए हैं.
चंडीगढ़, Farmers Delhi March: केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार के बाद किसान आज सुबह 11 बजे दिल्ली कूच करेंगे. इसके लिए हाइड्रोलिक क्रेन, जेसीबी और बुलेटप्रूफ पोकलेन जैसी भारी मशीनरी शंभू बॉर्डर पर लाई गई है. वहीं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने किसानों के मार्च को रोकने के आदेश दिए हैं |
पंजाब-हरियाणा सीमा पर 14000 की भीड़केंद्र ने अनुमान लगाया है कि पंजाब-हरियाणा सीमा पर
1,200 ट्रैक्टर-ट्रॉलियों, 300 कारों, 10 मिनी बसों के अलावा छोटे वाहनों के साथ लगभग 14,000 लोग एकत्र हुए हैं और उसने पंजाब सरकार को अपनी कड़ी आपत्ति से अवगत कराया है. पंजाब सरकार को भेजे पत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में राज्य में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है |
किसानों को रोकने के दौरान शंभू पुलिस स्टेशन के SHO घायल हो गए
DGP पंजाब के निर्देश पर भारी वाहन और जेसीबी लेकर शंभू बॉर्डर की ओर जा रहे किसानों को रोकने के दौरान शंभू पुलिस स्टेशन के SHO और एक अन्य अधिकारी घायल हो गए। पटियाला शंभू पुलिस स्टेशन प्रभारी इंस्पेक्टर अमन पाल सिंह विर्क और मोहाली एसपी जगविंदर सिंह चीमा घायल हो गए हैं और उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों ने शंभू सीमा से करीब 5 किलोमीटर पहले नाकाबंदी कर रखी थी, जहां यह घटना हुई थी. -थाना प्रभारी अमनपाल सिंह विर्क के घुटनों पर चोट आई है।
हरियाणा डीजीपी ने पंजाब डीजीपी को लिखा पत्र
हरियाणा के डीजीपी द्वारा पंजाब के डीजीपी को पत्र लिखने के बाद पंजाब के डीजीपी ने खनौरी और शंभू में पंजाब-हरियाणा सीमा की ओर जेसीबी, पोकलेन, टिपर, हाइड्रा और अन्य भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरणों की आवाजाही को रोकने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट ने जताई आपत्ति
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन के तरीके पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत राजमार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन किसान इन पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं। सभी अपने अधिकारों के बारे में जानते हैं, लेकिन सांविधानिक कर्तव्य भी हैं, उन्हें क्यों भूल जाते हैं। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रदर्शनकारियों को बड़ी संख्या में क्यों इकट्ठा होने दिया जा रहा है। पंजाब सरकार सुनिश्चित करे कि लोग बड़ी संख्या में एकत्र न हों।