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आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को 52 दिन बाद मिली जमानत, इन आरोपों में जाना पड़ा जेल

हाई कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें सितंबर में कौशल विकास घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था.

आंध्र प्रदेश: आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने मंगलवार (31 अक्टूबर 2023) को राज्य के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार हफ्ते की अंतरिम जमानत देकर राहत दी। यह जमानत उन्हें 52 दिन बाद मेडिकल आधार पर मिली है. उन्हें कौशल विकास घोटाला मामले में राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

एएनआई के मुताबिक

उन्हें ये जमानत कई शर्तों के आधार पर दी गई है. नायडू को 24 नवंबर को सरेंडर करने का आदेश दिया गया है. मुख्य जमानत याचिका पर अदालत 10 नवंबर को बहस सुनेगी. अदालत ने उन्हें अस्पताल जाने के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम में भाग नहीं लेने का आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने चंद्रबाबू नायडू को मीडिया और राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा न लेने का भी आदेश दिया है.आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को चार सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी: उच्च न्यायालय के वकील सुनकारा कृष्णमूर्ति |

कौशल विकास घोटाला क्या है?

यह योजना हैदराबाद और राज्य के अन्य क्षेत्रों में भारी उद्योगों में काम करने के लिए युवाओं को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना चाहती थी। इसके लिए एक निजी कंपनी को टेंडर दिया गया था. आरोप है कि योजना के तहत छह क्लस्टर बनाए गए थे और इन पर कुल 3300 करोड़ रुपये खर्च किए जाने थे. जिसमें प्रत्येक क्लस्टर पर 560 करोड़ रुपये खर्च किये जाने थे. जिसमें राज्य सरकार को कुल लागत का 10 फीसदी खर्च करना था. यानी कुल 370 करोड़ रुपये. बताया गया कि ये पैसा शेल कंपनियों को ट्रांसफर किया गया |

इन आरोपों के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था

कहा गया कि इन पैसों के दुरुपयोग में पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे. यह भी कहा गया कि शेल कंपनियां बनाने और उनमें पैसे ट्रांसफर करने से जुड़े दस्तावेज भी नष्ट कर दिए गए |

 

India Edge News Desk

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