सरकार ने फिर 30 जून तक बढ़ा दी आधार को लिंक करने की समय सीमा

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने एक बार फिर पैन नंबर को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी है. अब इस समय सीमा को 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। करदाताओं को आधार कार्ड को पैन से जोड़ने के लिए थोड़ा और समय दिया गया है। अभी तक जिन लोगों ने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, वे 30 जून तक ऐसा कर सकते हैं। सीबीडीटी ने पैन को आधार से लिंक करने की समय सीमा पांचवीं बार बढ़ा दी है।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, जिनके पास आधार कार्ड और पैन दोनों हैं, उनके लिए इन दोनों कार्डों को लिंक करना अनिवार्य है। अब इसकी अंतिम तारीख को बदलकर 30 जून कर दिया गया है। सीबीडीटी के मुताबिक आखिरी तारीख के बाद आपका पैन कार्ड काम नहीं करेगा और आप फाइनेंस से जुड़ा कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। बैंक खाते से संबंधित लेन-देन भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में इस एक्सटेंशन से उन लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है।