सरकार ने हाई कोर्ट को बताया दिशा सालियान की मौत में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं, CBI जांच की याचिका का विरोध

मुंबई 
 महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि दिशा सालियान (28) की मौत में किसी भी तरह के संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। दिशा, जो दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं, 9 जून, 2020 को मलाड की एक इमारत की 12वीं मंजिल से कथित तौर पर कूद गई थीं। सरकार की हाई कोर्ट दी गई इस रिपोर्ट में आदित्य ठाकरे का भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि उन्हें बेवजह बदनाम किया जा रहा है।

महाराष्ट्र सरकार ने दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका का विरोध किया। सतीश सालियान अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ बर्बरतापूर्ण बलात्कार, हत्या की गई और इसे राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश की गई।

दिशा सालियान के पिता ने की थी याचिका
दिशा सालियान के पिता ने मांग की कि मामले की जांच शहर की पुलिस की SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) से CBI को सौंपी जाए। साथ ही, शिवसेना (UBT) के MLA आदित्य ठाकरे के खिलाफ FIR दर्ज की जाए।

मुंबई पुलिस का क्या दावा
राज्य सरकार की ओर से मालवणी पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर शैलेन्द्र नागरकर ने जवाब दाखिल किया। उन्होंने कहा कि याचिका में लगाए गए आरोप आधारहीन और निराधार हैं। उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक जांच और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है।

नहीं मिला कोई सीमन
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यौन और या शारीरिक हमले के कोई संकेत नहीं मिले। जांच में न ही सीमन या योनि में कोई जख्म पाया गया। जवाब में दिशा के बॉयफ्रेंड रोहन रॉय के फ्लैट से गिरने की परिस्थितियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उस रात दोस्तों के साथ पार्टी चल रही थी।

दिशा सालियान की फ्रेंड्स ने क्या कहा
राज्य सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को बताया कि दिशा सालियान के पिता ने उनकी मौत के बारे में जो आरोप लगाए हैं, वे आधारहीन और निराधार हैं। उन्होंने शहर की पुलिस SIT से जांच CBI को ट्रांसफर करने की मांग की है। दिशा की सहेलियों ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ विवाद और अपने बिजनेस डील पूरी नहीं होने के कारण मानसिक तनाव में थी।

बहुत नशे में थी दिशा सालियान
दिशा की फ्रेंड्स ने कहा कि अपनी मौत से पहले वह बहुत ज्यादा नशे में थी। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने भी इसकी पुष्टि की है। जवाब में कहा गया है कि उस रात मौजूद सभी दोस्तों के बयान एक जैसे हैं। जवाब में कहा गया है कि इन परिस्थितियों को देखते हुए, दिशा ने अपनी मर्जी से खिड़की से छलांग लगा दी…. और आत्महत्या कर ली।

सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं मिला
राज्य सरकार ने यह भी कहा कि रोहन रॉय ने भी कहा कि पूरी घटना में कोई अन्य स्पष्ट गड़बड़ी और/या संदेह नहीं था। चार स्वतंत्र गवाहों ने दिशा के गिरने की आवाज सुनी और उसे घायल अवस्था में देखा। उसने गोल गले की टी-शर्ट और क्रीम कलर की फुल पैंट पहनी हुई थी। उसके दोस्त उसे अस्पताल ले गए। इमारत के सभी छह CCTV कैमरों में कोई भी आपत्तिजनक या संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी गई।

जवाब में कहा गया है कि SIT की जांच के नतीजे पहले के जांच अधिकारी के निष्कर्षों के साथ मेल खाते हैं। SIT आगे की जांच कर रही है। जवाब में यह भी बताया गया है कि पिता ने कई रिकॉर्डेड बयानों में या उनकी पत्नी वासंती ने, जिनका बयान एक मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया था, अपनी बेटी की मौत के लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया और न ही किसी पर संदेह जताया। उन्होंने जांच पर भी अविश्वास नहीं जताया।

आदित्य ठाकरे को बताया निर्दोष
आदित्य ठाकरे ने हस्तक्षेप याचिका दायर कर मामले में सुनवाई करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि आदेशों से उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वह महाराष्ट्र के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से हैं और उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। बुधवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दी।

क्या है दिशा सालियान केस
यह मामला 2020 का है, जब दिशा सालियान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। तब से, इस मामले में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह आत्महत्या थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह हत्या थी। अब, बॉम्बे हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। देखना यह है कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है।

India Edge News Desk

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