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Gyanvapi Case LIVE: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी, विस्तार से पढ़े…..

1993 तक यहां पूजा होती थी, लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने इसे बंद कर दिया। हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद भी पूजा जारी रहेगी.

वाराणसी, Gyanvapi Case LIVE: वाराणसी स्थित ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के अधिकार को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी बेसमेंट में पूजा की अनुमति देने संबंधी जिला जज के फैसले को चुनौती देने वाली अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। मतलब, बेसमेंट में पूजा होती रहेगी. अब मुस्लिम पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का रास्ता खुला है.मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. 15 फरवरी को सुनवाई पूरी करने के बाद जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर पहली अपील पर दिया

इससे पहले दोनों पक्षों के बीच चली लंबी बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.आपको बता दें, 1993 तक यहां पूजा होती थी, लेकिन तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने इसे बंद कर दिया। अब 31 साल बाद 31 जनवरी को वाराणसी जिला जज ने पूजा की इजाजत दे दी.

उसी रात को ताबड़तोड़ व्यवस्था की गई और 1 फरवरी से पूजा शुरू हो गई। मुस्लिम पक्ष ने इसके खिलाफ सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को कहा, जिसका फैसला अब सामने आय़ा है।

India Edge News Desk

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