Gyanvapi Survey Report: जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने का दिया आदेश
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और सहमति व्यक्त की कि एएसआई रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी
वाराणसी, Ghavami Survey Report: जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने ज्ञानवापी परिसर की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट को लेकर बुधवार को अपना फैसला सुनाया। जिला जज ने सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने का आदेश दिया है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने पहले ही अदालत में रिपोर्ट दाखिल कर दी थी.
एएसआई रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी
हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि आज अदालत ने दोनों पक्षों को सुना और सहमति व्यक्त की कि एएसआई रिपोर्ट की हार्ड कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी। एएसआई ई-मेल के माध्यम से रिपोर्ट देने पर आपत्ति जता रहा था, इसलिए दोनों पक्ष रिपोर्ट की हार्ड कॉपी प्राप्त करने पर सहमत हुए। नकल के लिए पक्षकार न्यायालय में आवेदन करेंगे।
वादी महिलाओं ने कहा कि यह जनहित का मुद्दा
मां श्रृंगार गौरी केस की वादी सीता साहू, रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी की ओर से सर्वे रिपोर्ट की कॉपी देने का अनुरोध कोर्ट से किया गया. वादी महिलाओं ने कहा कि यह जनहित का मुद्दा है. इसे राज़ बनाकर हौव्वा बनाया जा रहा है. हिंदू पक्ष की एक अन्य वादी राखी सिंह ने कहा कि वादी पक्ष को अदालत में दाखिल रिपोर्ट का अध्ययन करने का अधिकार है.
ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी दाखिल होने तक इसे सार्वजनिक नहीं की जाये
वहीं, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का कहना है कि अगर सर्वे रिपोर्ट वादिनी महिलाओं को दी गई है तो उन्हें भी उपलब्ध कराई जाए. वहीं, एएसआई का कहना है कि प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वरनाथ के मामले में ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट की कॉपी दाखिल होने तक इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए.