हाईकोर्ट ने डाॅक्टरों के 300 पद भरने के विरोध में दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
शिमला : प्रदेश हाईकोर्ट ने लिखित परीक्षा के माध्यम से डाॅक्टरों के 300 पद भरने के विरोध में दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश एए सैयद और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने इस मामले में स्पष्ट किया था कि बिना अदालत की अनुमति से परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं होगा।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में प्रदेश हाईकोर्ट से याचिकाकर्ता डाॅक्टरों को कोई फौरी राहत नहीं मिली थी। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति देते हुए परीक्षा परिणाम कोर्ट के आगामी आदेशानुसार ही घोषित करने के आदेश पारित किए थे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने डाॅक्टरों के 300 पदों की भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया था।
(जी.एन.एस)