आधार में पता बदलना हो तो किसी भी दस्तावेजों की जरुरत नहीं

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधिकारिक दस्तावेजों के बिना आधार में पता बदलना संभव कर दिया है। आधार पोर्टल में पते को परिवार के मुखिया/परिवार के मुखिया की सहमति से ऑनलाइन सुधारा जा सकता है। परिवार के मुखिया के साथ संबंध साबित करने के लिए राशन कार्ड, मार्कशीट, मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट जैसे दस्तावेजों में से कोई एक दिया जा सकता है। जिन लोगों के पास दस्तावेज नहीं हैं, उनके लिए परिवार के मुखिया का एक हलफनामा पर्याप्त है जिसमें संबंध बताया गया हो।
18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति घर के मुखिया से रिश्तेदारों के साथ पता साझा कर सकता है। पोर्टल में परिवार के मुखिया का आधार नंबर दर्ज होना चाहिए। संबंध साबित करने वाले दस्तावेज को अपलोड करना होता है और 50 रुपये का शुल्क देना होता है। 30 दिनों के भीतर, गृहस्वामी को साइट के माध्यम से सहमति देनी होगी। अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा। शुल्क अप्रतिदेय हैं।