इस्लामाबाद उच्च न्यायालय : इमरान खान को चुनाव लड़ने से नहीं रोका गया

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
इस्लामाबाद : इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा उनके खिलाफ तोशाखाना मामले के फैसले में उन्हें भविष्य के चुनाव लड़ने से नहीं रोका गया है। अदालत ने कहा कि कि पूर्व प्रधानमंत्री को ‘‘ 30 अक्टूबर को होने वाले एनए-45 उपचुनाव में चुनाव लड़ने के लिए ‘‘किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा”। खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया।
याचिका में देश में चुनाव कराने वाली संस्था पाकिस्तान चुनाव आयोग द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित करने के फैसले को चुनौती दी गयी थी। पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप था कि जब वह प्रधानमंत्री थे, तो तोशखाना कीमती उपहारों की बिक्री से आय छिपाने का दोषी पाए जाने के बाद पांच साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। सुनवाई की शुरुआत में इमरान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से रजिस्ट्रार की प्रशासनिक आपत्तियों के बावजूद याचिका पर सुनवाई शुरू करने का आग्रह किया। जब न्यायाधीश मिनल्लाह ने सवाल किया कि जल्दी क्या है, तो अधिक्ता जफर ने जवाब दिया कि कुरर्म में उपचुनाव से पहले उनके मुवक्किल को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
(जी.एन.एस)