झारखंड उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी और भाजपा के वकीलों को दलील प्रस्तुत करने का निर्देश दिया
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि के मामले में राहुल गांधी और शिकायतकर्ता भाजपा नेता नवीन झा के वकीलों को अदालत के समक्ष दलीलों का सारांश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. 2018 में चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में राहुल गांधी द्वारा तत्कालीन भाजपा प्रमुख अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक स्थानीय नेता नवीन झा द्वारा मानहानि का मामला दायर किया गया था। 2018 में कांग्रेस की एक बैठक में, राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा, “एक हत्या का आरोपी केवल भाजपा में पार्टी अध्यक्ष बन सकता है। कांग्रेस में यह संभव नहीं है।” दोनों पक्षों द्वारा तर्कों का सार प्रस्तुत करने के बाद, अदालत यह तय करेगी कि राहुल के खिलाफ मानहानि के मामले को खारिज करने के लिए राहुल की ओर से दायर याचिका पर आदेश कब सुनाया जाए।
यह निचली अदालत द्वारा मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने के बाद आया है। निचली अदालत द्वारा जारी नोटिस को रद्द करने के लिए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था और जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में दलीलें पूरी हो गई थीं. राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने पक्ष रखा। 12 मई को अदालत ने ‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’ आदेश को 16 मई तक बढ़ा दिया।
(जी.एन.एस)