महाराष्ट्र के मंत्री को अदालत से मिली निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को चिकित्सकीय आधार पर अस्थायी जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें एक निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दे दी। न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने कहा कि मलिक की बेटी इलाज के दौरान उनके साथ उपस्थित रह सकती हैं। अदालत ने मलिक को उस चिकित्सक के पास नहीं ले जाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार भी लगाई, जो शुरू से उनका (मलिक का) इलाज कर रहे हैं।
ईडी ने मुंबई अंडरवर्ल्ड, भगोड़े डॉन दाऊद इब्राहीम और उसके साथियों की गतिविधियों से जुड़े धन शोधन के एक मामले में 23 फरवरी को धन शोधन (निवारण) अधिनियम (पीएमएलए) के तहत नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था। वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं। मलिक ने चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह की अस्थायी जमानत मांगी थी। मलिक ने दावा किया था कि वह गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को पिछले महीने कुछ दिन के लिए शहर के सरकारी जे. जे. अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
(जी.एन.एस)