Maharashtra News: आज मराठा आरक्षण को लेकर महाराष्ट्र में विशेष सत्र, मराठों दिया जा सकता है 10 से 12 फीसदी आरक्षण आरक्षण
राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण का मसौदा तैयार कर लिया है और विधानमंडल में पेश होने से पहले मंगलवार सुबह राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी
महाराष्ट्र, Maharashtra News: महाराष्ट्र में चार दशक पुराने टकराव को खत्म करने के लिए मराठों को 10 से 12 फीसदी आरक्षण दिया जा सकता है. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने इसके लिए एक मसौदा तैयार किया है, जिसे मंगलवार को होने वाले राज्य विधानमंडल के एक दिवसीय विशेष सत्र में मंजूरी दी जा सकती है।
मराठों को पिछड़ा घोषित कर आरक्षण देने की सिफारिश
मराठों के लिए आरक्षण की मांग पर जारी असंतोष के बीच बुलाया गया राज्य विधानमंडल का विशेष सत्र राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। फिर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश की जायेगी. इसमें मराठों को पिछड़ा घोषित कर आरक्षण देने की सिफारिश की गई है. ब्यूरो. अंदरखाने की खबर यह है कि राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण का मसौदा तैयार कर लिया है और विधानमंडल में पेश होने से पहले मंगलवार सुबह राज्य कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी.
ओबीसी या अन्य समुदायों के आरक्षण को नुकसान पहुंचाए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण
सुप्रीम कोर्ट ने जिन त्रुटियों के आधार पर मराठा आरक्षण को खारिज किया था, उन्हें ड्राफ्ट में दूर कर दिया गया है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि मराठा समुदाय के लिए आरक्षण को टिकाऊ और कानून के दायरे में रखने के लिए विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया है।
ओबीसी या अन्य समुदायों के आरक्षण को नुकसान पहुंचाए बिना मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाएगा. उपमुख्यमंत्री फड़णवीस ने कहा है कि हम ऐसा आरक्षण देंगे जो मनोज जारांगे को स्वीकार्य हो या न हो लेकिन मराठों को स्वीकार्य होगा।
मराठा विधायकों से सर्वसम्मति से आरक्षण का समर्थन करने की अपील
मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जारांगे पाटिल ने सोमवार को सभी मराठा विधायकों से सर्वसम्मति से आरक्षण का समर्थन करने की अपील की. यदि समाज के विधायक आरक्षण को लेकर आवाज नहीं उठाएंगे तो समझा जाएगा कि वे मराठा विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण में रिश्तेदारों का जिक्र होना चाहिए. अगर इस पर अमल नहीं हुआ तो हम 21 फरवरी से नये तरीके से आंदोलन शुरू करेंगे.