नाबालिग से बलात्कार के लिए शख्स को 20 साल की सज़ा
एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को अदालत ने 20 साल कैद की सजा सुनाई
इंदौर : एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को अदालत ने गुरुवार को 20 साल कैद की सजा सुनाई। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश (देपालपुर) नीलेश यादव की अदालत ने आरोपी अशोक ठाकुर (20) निवासी माचल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवनाथ सिंह मावई ने की।
पीड़िता को एक लाख रुपये मुआवजा :
कोर्ट ने पीड़िता को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत एक लाख रुपये देने की भी सिफारिश की. उन्होंने बताया कि 18 जून 2021 को दोपहर करीब 12 बजे पीड़ित नाबालिग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया.शिकायतकर्ता ने उसे आस-पड़ोस और अपने रिश्तेदारों के यहां खोजा लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद फरियादी ने बेटमा थाने जाकर गुमशुदगी दर्ज कराई।
कुछ देर बाद पीड़िता मिल गई. अपराध की जांच के दौरान पीड़िता के बयान दर्ज किए गए और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 366, 376 (2N), 376 (3) और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया. . पूरी जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र देपालपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई.