मद्रासी कैंप में 300 से अधिक झुग्गियां हुईं जमींदोज़

नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। यहां जंगपुरा स्थित मद्रासी कैंप में 300 से अधिक झुग्गियों पर बुलडोजर चलाया गया है। रविवार को यह ध्वस्तीकरण स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के द्वारा की गई है। प्रशासन के अनुसार, यह पूरा इलाका अवैध तरीके से कब्जा किया गया था और कार्रवाई से पहले नोटिस दिया गया था। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे जिन्होंने विरोध किया, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध कब्जों को हटा दिया गया।

जानकारी के अनुसार 12 अप्रैल को अधिकारियों ने बस्ती की दीवारों पर सरकार द्वारा आवंटित फ्लैटों के लिए पात्र परिवारों की सूची चिपका दी थी। लेकिन करीब 370 परिवारों में से सिर्फ 189 ही पात्र पाए गए। जिसके बाद अपात्र परिवारों की चिंताए बढ़ गई हैं।

वहीं प्रशासन की ओर से शुक्रवार को पात्र निवासियों को जारी नोटिस में कहा गया कि शुक्रवार रात 11 बजे से बारापुला ब्रिज पर ट्रक खड़े किए जाएंगे जिसमें वे अपना सामान रख सकते हैं, ताकि उन्हें आवंटित फ्लैटों तक पहुंचाया जा सके। ये ट्रक 1 जून तक खड़े रहेंगे।

आवंटित फ्लैट्स की हालत खराब
कैंप के निवासी मुरुगन ने कहा कि करीब 370 परिवारों में से सिर्फ 189 को ही फ्लैट आवंटित किए गए हैं। हमें जो फ्लैट दिए जा रहे हैं, वे भी अधूरे और खराब हालत में हैं। कुछ लोगों को नरेला जैसे दूरदराज इलाकों में मकान आवंटित हुए हैं। जबकि 26 अन्य लोगों को मकान देने का वादा किया गया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ।

राजीव कैंप में झुके मकान की दूसरी मंजिल तोड़ी
उधर, पूर्वी दिल्ली के झिलमिल वार्ड के कृष्णा मार्केट राजीव कैंप में झुके मकान की दूसरी मंजिल शनिवार को तोड़ दी गई। इसी तीसरी मंजिल बीते दिन ध्वस्त की गई थी। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि पहली मंजिल और भूतल अब मकान मालिक स्वयं तोड़ेगा। अब इसे तोड़ने में किसी तरह का खतरा नहीं है, लेकिन इस मकान के झुकने की वजह से मकान मालिक और उसके आसपास के दो मकानों के लोग अभी अपने जानकारों के यहां रह रहे हैं।

राजीव कैंप में झुका मकान 15 गज में तीन मंजिल बना था। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की जमीन पर झुग्गी की जगह इसे अवैध रूप से बनाया गया था। इस क्षेत्र में कई अन्य मकान खतरनाक स्थिति में कई मंजिला बने हुए हैं। निगम अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मकानों पर डूसिब को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यह उनकी जमीन है।

हाई कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई
गौरतलब है कि, दिल्ली हाईकोर्ट ने मद्रासी कैंप में सार्वजनिक भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश पर अधिकारी 1 जून 2025 से अमल करेंगे। यानी 1 जून से अधिकारी बुलडोजर चलाकर अवैध झुग्गियों को ध्वस्त कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा, ”ध्वस्तीकरण से पहले निवासियों के पुनर्वास के लिए एक व्यवस्थित योजना भी बनाई जानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार ध्वस्तीकरण व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा और निवासियों को केवल पुनर्वास का अधिकार होगा।”

हाईकोर्ट के जज ने साफ़ कहा था कि कोई भी निवासी पुनर्वास के अधिकार से परे किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि यह सार्वजनिक भूमि है और अतिक्रमण हुआ है।

India Edge News Desk

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