बढ़ती ही जा रही हैं नवाब मलिक की मुसीबतें, D-कंपनी के साथ प्रॉपर्टी हड़पने की रची थी साजिश
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
मुंबई : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की मुसीबतें अब बढ़ती ही जा रही हैं। उनके खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि मलिक सीधे और जानबूझकर कुर्ला में स्थित गोवावाला कंपाउंड पर कब्जा करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश में शामिल थे।
विशेष न्यायाधीश राहुल एन रोकाडे ने कहा कि आरोपी नवाब मलिक ने D-कंपनी के सदस्य यानी हसीना पारकर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मुनिरा प्लंबर से संबंधित प्रॉपर्टी हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी से जुड़े प्रथम दृष्टया सबूत हैं कि आरोपी सीधे और जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग अपराध में शामिल हैं इसलिए वो पीएमएलए की धारा 3 और धारा 4 के तहत आरोपी हैं।
आधिकारिक आदेश प्रति में कहा गया है कि NIA द्वारा दाऊद इब्राहिम कासकर और अन्य के खिलाफ अधिनियम, 1967 आईपीसी की धारा 120 बी और गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) की धारा 17, 18, 20, 21, 38 और 40 के तहत 3 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह आरोप लगाया जाता है कि दाऊद इब्राहिम कास्कर, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है, एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क चलाता है जिसका नाम डी कंपनी है, जो टेरर फंडिग में शामिल है।
(जी.एन.एस)