सागर धनखड़ हत्या मामले में सुशील कुमार को नियमित जमानत मिली: दिल्ली HC

नई दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सागर धनखड़ हत्याकांड में पहलवान सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी। सागर धनखड़ हत्याकांड में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। धनखड़ की हत्या 4 मई 2021 की रात को की गई थी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने 50,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने पर सुशील कुमार को नियमित जमानत दे दी। विस्तृत आदेश अभी अपलोड किया जाना बाकी है।

इससे पहले उन्हें जुलाई 2023 में घुटने की सर्जरी के लिए 7 दिन की अंतरिम जमानत दी गई थी। सुशील कुमार अन्य आरोपियों के साथ जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आरोपी सुशील कुमार का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आरएस मलिक और सुमित शौकीन ने किया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि वह साढ़े तीन साल से अधिक समय से हिरासत में है।
 
वकील ने तर्क दिया कि पिछले तीन वर्षों में अभियोजन पक्ष के 186 गवाहों में से लगभग 30 से पूछताछ की गई है। सागर और अन्य पीड़ितों को 4 मई, 2021 की रात छत्रसाल स्टेडियम में आरोपी व्यक्ति ने कथित तौर पर पीटा था। वह घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई। सुशील कुमार देश के सबसे सफल एथलीटों में से एक हैं। उन्होंने बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और चार साल बाद 2012 के लंदन ओलंपिक में सुशील कुमार ने रजत पदक जीता।

India Edge News Desk

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