गोरखनाथ मंदिर हमले के दोषी को विशेष अदालत ने सुनाई मौत की सजा

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
लखनऊ : गोरखनाथ मंदिर हमले के दोषी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए की विशेष अदालत ने मौत की सजा सुनाई है। गोरखनाथ मंदिर मामले में 60 दिन की रिकॉर्ड सुनवाई के बाद अहमद मुर्तजा अब्बासी को आईपीसी की धारा 121 के तहत मौत की सजा और धारा 307 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। मुर्तजा ने मंदिर में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया था।
इस बीच मुर्तजा के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया और उसे आतंकवादी घोषित कर दिया गया । उसे सोमवार को सुनवाई के लिए लखनऊ स्थित एनआईए/एटीएस कोर्ट लाया गया। जहां कोर्ट ने उसके खिलाफ सभी सबूतों को सही मानते हुए 10 महीने बाद सजा सुनाई।
अप्रैल 2022 में अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर की रखवाली कर रहे पीएसी जवानों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया था। साथ ही उनके हथियार छीनने का भी प्रयास किया। उनके पास से संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इस मामले में उसके परिजनों ने कहा कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है।