टीवी चैनलों के लिए नई गाइडलाइंस : प्रतिदिन आधा घंटा राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक सेवा से संबंधित सामग्री प्रदान करना अनिवार्य

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नयी दिल्ली : सरकार ने टीवी चैनलों के लिए नई गाइडलाइंस का ऐलान किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ग्यारह साल बाद नए दिशानिर्देशों की घोषणा की है। इसे कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा है कि बदलाव में तीन बातों का ध्यान रखा गया है। इसमें व्यावसायिक प्रक्रियाओं के अनुमोदन, सरलीकरण और युक्तिकरण में आसानी शामिल है।
नए दिशानिर्देश प्रत्येक प्रसारक या चैनल के लिए राष्ट्रीय महत्व या हित और सार्वजनिक सेवा से संबंधित मुद्दों पर प्रतिदिन आधा घंटा सामग्री प्रदान करना अनिवार्य करते हैं। मंत्रालय की ओर से इसके लिए आठ थीम विकल्प दिए गए हैं। चैनल किसी भी मुद्दे पर आधे घंटे का कार्यक्रम कर सकेगा। इनमें महिला सशक्तिकरण, कृषि और ग्रामीण विकास, शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज और कमजोर वर्गों का कल्याण, राष्ट्रीय अखंडता, पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण शामिल हैं।
चंद्रा का कहना है कि आधे घंटे के इस स्लॉट के लिए दी जाने वाली सामग्री पर जल्द ही हितधारकों यानी चैनलों आदि के साथ चर्चा की जाएगी और दिशा-निर्देशों की घोषणा अलग से की जाएगी। हालांकि, यह नियम खेल, वन्य जीवन और विदेशी चैनलों पर लागू होता है। उनका कहना है कि पिछले कई सालों में हमने जो सुधार किए हैं उनमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधार महत्वपूर्ण हैं।
चंद्रा के मुताबिक, नए दिशा-निर्देशों के तहत इवेंट से जुड़े कार्यक्रमों के लाइव टेलीकास्ट के लिए पूर्व मंजूरी की जरूरत को खत्म कर दिया गया है. हालांकि, लाइव टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए पूर्व-पंजीकरण आवश्यक है। निर्देशानुसार एक चैनल को कई टेलीपोर्ट सुविधाओं का उपयोग करके अपलिंक किया जा सकता है।
मौजूदा नियमों के तहत केवल एक टेलीपोर्ट या सैटेलाइट एक चैनल को अपलिंक कर सकता है। चैनलों की नेटवर्थ से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। चैनलों के नवीनीकरण पर, उनकी कुल संपत्ति 20 करोड़ रुपये कर दी गई है।