Trending

चरोदा के ज्योति हॉस्पिटल को तत्काल बंद करने की सूचना

छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत जांच करने टीम ज्योति हॉस्पिटल, चरोदा, भिलाई-3 पहुंची। बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एनओसी केवल 12 मार्च 2021 से 28 मई 2023 तक वैध थी।

भिलाई-3: छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत जांच करने टीम ज्योति हॉस्पिटल, चरोदा, भिलाई-3 पहुंची। बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एनओसी केवल 12 मार्च 2021 से 28 मई 2023 तक वैध थी। इसकी अवधि समाप्त हो चुकी थी. बिना पर्यावरणीय एनओसी के अस्पताल का संचालन नियमित रूप से किया जा रहा था। यह नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन और नियम विरुद्ध है. नर्सिंग होम एक्ट के अध्याय 3 की कंडिका 12ए (1) के तहत मेडिकल व्यवसाय को तत्काल बंद करने तथा वैध दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने के बाद ही संस्थान संचालित करने के निर्देश दिये गये हैं |

एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को भी बंद करने का नोटिस

नर्सिंग होम एक्ट, जिला नोडल अधिकारी डॉ. अनिल शुक्ला भी टीम के साथ अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैलाश नगर, कुम्हारी का निरीक्षण करने पहुंचे। यहां भी बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन की एनओसी 21 मार्च 2023 तक ही थी। अस्पताल बिना पर्यावरणीय एनओसी के नियमित रूप से संचालित किया जा रहा था। एक्ट के चैप्टर 3 की धारा 12ए (1) के तहत मेडिकल कारोबार को तत्काल बंद करने को कहा गया है |

मामले को उच्च अधिकारियों के सामने क्यों नहीं रखा

जांच टीम ने ज्योति और एपेक्स हॉस्पिटल के संचालकों को नोटिस जारी कर पूछा है कि आज तक बिना पर्यावरण एनओसी के अस्पताल का संचालन किया जा रहा था. यह नियमों के विपरीत है, क्यों न उक्त अवधि तक अस्पताल के नियम विरुद्ध संचालन का मामला उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की अनुशंसा की जाए।

 

India Edge News Desk

Follow the latest breaking news and developments from Chhattisgarh , Madhya Pradesh , India and around the world with India Edge News newsdesk. From politics and policies to the economy and the environment, from local issues to national events and global affairs, we've got you covered.
Back to top button