जर्मनी ने प्रवासियों के लिए अपनी नागरिकता को जल्द न देने का किया फैसला, फैमिली वीज़ा पर लगा ब्रेक

जर्मनी 
जर्मनी ने प्रवासियों के लिए अपनी नागरिकता और वीज़ा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए जल्द नागरिक बनने की राह को कठिन बना दिया है। अब 'स्पेशली इंटीग्रेटेड' प्रवासियों को तीन साल में नागरिकता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें कम से कम 5 साल तक इंतजार करना होगा। साथ ही, जिन शरणार्थियों को सब्सिडियरी प्रोटेक्शन का दर्जा मिला है, वे अगले दो साल तक अपने परिवार को जर्मनी नहीं बुला पाएंगे। इन सख्त नियमों का असर हजारों विदेशी नागरिकों, खासकर भारतीय प्रवासियों पर भी पड़ सकता है।

चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ के नेतृत्व वाली जर्मन सरकार ने प्रवास और शरणार्थियों से जुड़े नियमों को कड़ा करते हुए नई नीतियों को मंजूरी दी है। 28 मई को कैबिनेट द्वारा स्वीकृत इन उपायों से शरणार्थियों के परिवार पुनर्मिलन और त्वरित नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया पर असर पड़ेगा। यह बदलाव जर्मनी की अब तक की सबसे अहम प्रवासन नीतियों में से एक माने जा रहे हैं।

जीवनसाथी और बच्चों को जर्मनी लाने की अनुमति नहीं 
अब नए नियमों के तहत, उप-संरक्षण दर्जा प्राप्त शरणार्थियों को अगले दो वर्षों तक अपने जीवनसाथी और बच्चों को जर्मनी लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस श्रेणी में लगभग 3.8 लाख लोग आते हैं, जिनमें से अधिकांश सीरिया से हैं। 2024 में करीब 1.2 लाख वीजा पारिवारिक पुनर्मिलन के लिए जारी किए गए थे, लेकिन अब इस संख्या में भारी गिरावट आने की संभावना है।

जर्मनी के गृह मंत्री अलेक्जेंडर डोब्रिंड्ट ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि देश के शहरों और नगरपालिकाओं की ‘एकीकरण क्षमता अपनी सीमा पर पहुंच चुकी है’। उन्होंने कहा,  हम अब शरणार्थियों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं।  हालांकि, इस फैसले की मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी आलोचना की है। Pro Asyl जैसी संस्थाओं का कहना है कि लंबे समय तक परिवारों को अलग रखना मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है और इससे अवैध प्रवासन की कोशिशों में भी इजाफा हो सकता है।

इसके साथ ही, सरकार ने नागरिकता पाने की तेज़ प्रक्रिया  को भी समाप्त कर दिया है। पहले विशेष रूप से एकीकृत विदेशियों को तीन वर्षों में नागरिकता के लिए आवेदन करने की छूट थी, लेकिन अब यह न्यूनतम अवधि पाँच वर्ष कर दी गई है। यह फैसला नागरिकता प्राप्त करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया है — केवल 2024 में ही 2 लाख लोगों ने जर्मन नागरिकता प्राप्त की, जो पिछले 25 वर्षों में सबसे अधिक है। हालांकि कुछ अपवाद अभी भी बने रहेंगे। यदि कोई विदेशी नागरिक किसी जर्मन नागरिक से विवाह में है और यह विवाह कम से कम दो वर्षों से कायम है, तो वह तीन वर्षों में भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है।

India Edge News Desk

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