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बहू की मां से बना रहा था संबंध, महिला ने देखा तो ससुर को मार डाला; कोर्ट ने सजा सुनाई

मां के साथ अवैध संबंध बनाते देख ससुर की हत्या कर शव अरपा नदी में फेंकने के जघन्य हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ गया है। अदालत ने पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई

गौरेला पेंड्रा मरवाही: महिला ने अपने ससुर को अपनी मां के साथ अवैध संबंध बनाते देख उसकी हत्या कर दी थी और शव को अरपा नदी में फेंक दिया था. इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है. एडीजे कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं, मुख्य महिला आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है |

क्या है मामला

पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र के बनझोरखा गांव का है. 1 अक्टूबर 2021 की रात यहां रहने वाली महिला रामप्यारी उर्फ ​​नन्ही भैना पत्नी गणेश भैना को उसके भाई ने बताया कि मां घर पर नहीं है. इसके बाद रामप्यारी पायल लेकर घर से बाहर निकली और कुछ दूर जाने पर देखा कि उसकी मां अमीता भैना और उसका ससुर चैनसिंह भैना दोनों शराब के नशे में थे और अवैध संबंध बना रहे थे. रामप्यारी ने चैनसिंह भैना के सिर पर तलवार से वार किया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जबकि उसकी मां वहां से भाग गयी |

बाद में रामप्यारी, उसकी मां अमिता, पिता कुंवर सिंह और नानी बिरसिया बाई ने मिलकर चैनसिंह के शव को बोरे में भरकर अरपा नदी में फेंक दिया। 6 अक्टूबर 2021 को जानवर चरा रहे कुछ लोगों ने शव देखा और पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच की और रामप्यारी, मां अमिता बाई, पिता कुंवर सिंह और नानी बिरसिया बाई को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश किरण थवाईट ने रामप्यारी बाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई और सभी चार आरोपियों रामप्यारी बाई, अमिता बाई को धारा 201 के तहत दंडित किया. 34. कुँवर सिंह एवं बिरसिया बाई को पाँच-पाँच वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है। इस मामले में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज नगाइच ने बहस की।

India Edge News Desk

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