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विशेष श्रेणी महिलाओ को 24 सप्ताह तक के गर्भसमापन की मान्यता

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क

सीतापुर। चित्रांशु समाज कल्याण परिषद के तत्वावधान में साॅझा प्रयास नेटवर्क के माध्यम से ब्लाक मिश्रिख में आॅगनबाड़ी केन्द्र पर कार्यकत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च आॅफिसर अर्चना मिश्रा ने सुरक्षित गर्भसमापन के बारे में वार्ता की।
बैठक को सम्बोधित करते हुए श्रीमती मिश्रा ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगो को सुरक्षित गर्भसमापन के बारे में जानकारी देना है, जिससे वह सरकारी अस्पताल में ही जाकर किसी प्रशिक्षित चिकित्सक से ही गर्भपात करा सके। बैठक में लखनऊ आईडीएफ से रत्ना ने चिकित्सीय गर्भसमापन अधिनियम 2021 संशोधन के बारे में उपस्थित जनो को बताया कि अब विशेष श्रेणी की महिलाओ को 24 सप्ताह तक के गर्भसमापन को मान्यता दे दी है। इसके साथ ही बैठक में परिवार नियोजन विषय पर भी उन्होंने चर्चा की। बैठक में बताया गया कि विशेष श्रेणी की महिलाओं के लिए गर्भसमापन की अधिकतम सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई। साथ ही 20 सप्ताह तक के गर्भसमापन के लिए एक पंजीकृत चिकित्सक और 20-24 सप्ताह के गर्भसमापन के लिए दो पंजीकृत चिकित्सक की राय आवश्यक होगी। बैठक में यह भी बताया गया कि अविवाहित महिलाए भी गर्भ निरोधक साधनों की विफलता होने पर गर्भसमापन की सेवा के लिए जा सकती। वहीं भ्रूण विकृति के मामलों में गर्भावस्था के दौरान किसी भी समय गर्भावस्था की समाप्ति, मेडिकल बोर्ड द्वारा निदान किए जाने पर किया जा सकता है। इस विषय पर गोपनीयता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। इस मौके पर परिषद के पदाधिकारियों के साथ आंगनबाडी कार्यकत्रियां, सहायिका एवं अन्य महिलाए मौजूद रही।
(जी.एन.एस)

India Edge News Desk

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