दिल्ली हाईकोर्ट ने फेसबुक और व्हाट्सएप्प की अर्जी को खारिज कर दिया

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश के खिलाफ सोशल मीडिया मंच फेसबुक और त्वरित संदेश सेवा व्हॉट्सएप की याचिकाओं पर अपना फैसला बृहस्पतिवार को सुनाया। दरअसल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने व्हॉट्सएप की 2021 की अद्यतन निजता नीति की जांच का आदेश दिया था जिसे इन मंचों ने चुनौती दी थी। व्हाट्सएप्प और फेसबुक को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सीसीआई की जांच जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सीसीआई जांच के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप्प की अर्जी को खारिज कर दिया है।
इससे पहले सिंगल बेंच ने भी दोनों की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके खिलाफ व्हाट्सएप्प और फेसबुक ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने अर्जी लगाई थी। दरअसल व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में यूजर्सका डाटा फेसबुक और उसकी दूसरी कंपनियों से साझा कर सकता है। सीसीआई का मानना है कि इस तरह का डाटा फेसबुक को दूसरी कंपनियों पर गैरवाजिब बढ़त देगा और प्रतिस्पर्धा में आगे रखेगा। इसको लेकर सीसीआई जांच कर रहा है।
दरअसल भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने व्हॉट्सएप की 2021 की अपडेटेड प्राइवेसी पॉलिसी की जांच का आदेश दिया था जिसे चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने पिछले वर्ष अप्रैल में व्हॉट्सएप एलएलसी और फेसबुक इंक (अब मेटा) की याचिकाओं पर सीसीआई के जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पिछले वर्ष जनवरी में सीसीआई ने व्हॉट्सएप की नई निजता नीति की जांच का आदेश दिया था जिसका व्हॉट्सएप और फेसबुक दोनों ने विरोध किया था. दरअसल व्हॉट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई गई थीं। आशंका थी कि इस पॉलिसी से व्हाट्सएप के जरिए यूजर्स की अहम जानकारियां लीक हो सकती हैं। हालांकि व्हाट्सएप का कहना था कि प्राइवेसी पॉलिसी से किसी आम यूजर्स को कोई नुकसान नहीं होगा और इसके तहत सभी जानकारियां गोपनीय ही रहेंगी।
हालांकि, वह चुनौती खारिज कर दी गई जिसके खिलाफ उन्होंने अपील दायर की। इस मामले में फैसला मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने 25 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने पिछले वर्ष अप्रैल में व्हॉट्सएप एलएलसी और फेसबुक इंक (अब मेटा) की याचिकाओं पर सीसीआई के जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। पिछले वर्ष जनवरी में सीसीआई ने व्हॉट्सएप की नई निजता नीति की जांच का आदेश दिया था जिसका व्हॉट्सएप और फेसबुक दोनों ने विरोध किया था।
(जी.एन.एस)