सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपए का जुर्माना
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हितों की सुरक्षा से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर 36 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘बैंक पर यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गई है।” बैंक से मिले जवाब के आधार पर उस पर कार्रवाई की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि उसने 18 अप्रैल 2022 को जारी किए गए एक आदेश में बैंक पर मॉनेटरी पैनल्टी लगाई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि यह जुर्माना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के प्रावधानों के तहत लगाया गया है। रिजर्व बैंक ने बयान में आगे कहा, “यह कार्रवाई नियामकीय अनुपालन में लापरवाही बरतने को लेकर है और इसका बैंक का उसके ग्राहकों के साथ होने वाले लेनदेन और समझौतों के साथ कोई लेना-देना नहीं है।”
रिजर्व बैंक ने 31 मार्च 2020 की वित्तीय स्थिति को लेकर एक निरीक्षण किया था, जिसमें इन निर्देशों का पालन न करने की बात सामने आई। केंद्रीय बैंक की जांच में सामने आया था कि बैंक ने उपयुक्त निर्देशों का पालन नहीं किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि बैंक ने नोटिफिकेशन की तारीख से 10 वर्किंग डेड के भीतर ग्राहक के अकाउंट में अनाधिकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन में शामिल राशि को नहीं डाला था, जो निर्देशों का उल्लंघन है। आरबीआई ने कहा कि उसने बैंक को एक नोटिस भेजा था, जिसमें उसे सुझाव दिया गया था कि वह इस बात का जवाब दे कि बताए गए निर्देशों के साथ अनुपालन नहीं कर पाने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। नोटिस पर बैंक के जवाब और सुनवाई के बाद आरबीआई ने मौद्रिक जुर्माना लगाया।
(जी.एन.एस)