केजरीवाल के लिए जमानत मांगना पड़ा भारी, HC ने लगा दिया 75 हजार जुर्माना

नई दिल्ली
 दिल्ली हाई कोर्ट में आज एक दिलचस्प वाक्या हुआ। एक व्यक्ति ने दिल्ली हाई कोर्ट में ही केजरीवाल के लिए अंतरिम जमानत की मांग करते हुए एक अर्जी दाखिल की। इस अर्जी पर केजरीवाल की तरफ से ही आपत्ति दर्ज कराई गई। यही नहीं कोर्ट ने भी इसपर ऐतराज जताया और याचिकाकर्ता से कुछ तीखे सवाल किए। अरविंद केजरीवाल के वकील का सवाल था कि वो कौन होता है ऐसी मांग करने वाला। तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मांग करने वाले याचिकाकर्ता का अर्जी खारिज कर उसपर 75,000 का जुर्माना भी लगा दिया।

केजरीवाल की अंतरिम जमानत मांगने वाला कौन
सीएम केजरीवाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने मांगों पर हैरानी जताते हुए सवाल उठाया। उनके वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता एक लॉ स्टूडेंट होने का दावा कर रहा है, केजरीवालों को सभी आपराधिक मामलों में अंतरिम जमानत देने की मांग कर रहा है। वो है कौन ऐसाी मांग करने वाला। केजरीवाल की ओर से केस लड़ने वाले लोग हम हैं और हम लड़ भी रहे हैं। याचिकाकर्ता को निश्चित रूप से उसके वकील ने बरगलाया है। वह अपने आप को एक रीजनल रजिस्टर्ड पार्टी कह रहा है।

हाई कोर्ट ने लगा दिया जुर्माना
केजरीवाल के वकील को जवाब देते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। मैं इस देश का नागरिक हूं और मुझे इस देश का संविधान देता है कि मैं इस मुद्दे को उठाउं। इसपर हाई कोर्ट ने भी आपत्ति जताई। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको उनकी मदद की जरूरत नहीं है।

जेंटलमेन(केजरीवाल) न्यायिक निर्देशों के आधार पर न्यायिक हिरासत में हैं। हम पहले ही कह चुके हैं कि राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखा जाना चाहिए पर यह फैसला केजरीवाल खुद ले सकते हैं। आप कौन हैं? आप कह रहें कि आपके पास वीटो पावर है तो क्या आप यूएन से हैं। जब आपने तय कर लिया है तो अदालत में क्यों आए हैं? अपनी मांगों को देखिए,आप कौन होते हैं उनकी ओर से अंडरटेकिंग देने वाले। हम इस याचिका को जुर्माना लगाते हुए खारिज कर रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने 75,000 का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी और इस रकम को एम्स के फंड में जमा कराने का निर्देश दिया।

अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके पास कोर्ट जाने और उचित कार्यवाही दायर करने के उपाय मौजूद हैं.

India Edge News Desk

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