विशेष अदालत ने खारिज कर दी पूर्व गृह मंत्री द्वारा दायर जमानत याचिका
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा दायर जमानत याचिका शुक्रवार को विशेष अदालत ने खारिज कर दी। अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले की जांच सीबीआइ(CBI) कर रही है। उन्होंने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी।
मालूम हो कि देशमुख ने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग मामले में जमानत मांगी थी। इससे पहले मुंबई हाई कोर्ट ने उन्हें 4 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी थी।
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश एस एच ग्वालानी ने गुरुवार को जमानत याचिका पर दलीलों पर सुनवाई पूरी की, जमानत दिए जाने के आदेश को उन्होंने रोक लिया है, इस पर आज शुक्रवार फैसला सुनाया जाना था जो अनिल देशमुख के पक्ष में नहीं रहा। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अब देशमुख को कुछ और दिन जेल में गुजारने होंगे।
(जी.एन.एस)