बालविवाह रुकवाया, सोनभद्र में नहीं पहुँच पा रही है जनजागरूकता!

इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
सोनभद्र : जिले में जारी हैं सख्त निर्देश बालविवाह रोकने के डीo एमo- एस० पी० के। सोनभद्र के पन्नूगंज में हो रहे बालविवाहइन की मिली जानकारी पर दिये गए निर्देश का अनुपालन करते त्वरित कार्यवाही कर जिला प्रोबेशन अधिकारी ने टीम के साथ नाबालिग बालिका की शादी रुकवाया। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी पर लिया गम्भीरता से संज्ञान।थाना पन्नूगज अन्तर्गत ग्राम सिरसी में 15 वर्ष नाबालिग बालिका के वैवहिक महोत्सव आरम्भ होने की सूचना मिली जहाँ बालिका के हल्दी- चंदन जिसे स्थानीय देशज भाषा में मटमाँगर कहा जाता है, शुरु की जानकारी मिलते ही सक्रिय हुआ महकमा। तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार ने जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से सामाजिक कार्यकर्ता- नोडल आकांक्षा उपाध्याय , संरक्षण अधिकारी रोमी पाठक, ओo आरoडब्ल्यूo शेषमणि दुबे एवं महिला शक्ति केन्द्र से जिला समन्वयक साधना मिश्रा की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया। संयुक्त टीम द्वारा तत्काल सम्बन्धित थाना पन्नूगज से समन्वय स्थापित करते हुए उप निरीक्षक संजीव कुमार राय, मुख्य आरक्षी अनिलेश सिंह, आरक्षी अमृत लाल भास्कर, गौरव व महिला आरक्षी सुनैना गौड़ के साथ ग्राम सिरसी पहुंच कर नाबालिग बालिका के मटमगरा कार्यक्रम को रोकवाते हुए नाबालिग बालिका के माता-पिता से पूछ ताछ का क्रम जारी हुआ। पिता ने बताया किअपनी पुत्री की शादी तीन तारीख को करने की तैयारी कर रहे हैं तभी टीम द्वारा बालिका के माता-पिता से बालिका के उम्र के संबंध में साक्ष्य चाहा गया। बालिका के उम्र के संबंध उपलब्ध कराये गये साक्ष्य के आधार पर बालिका का आयु लगभग 15 वर्ष पाई गई। टीम ने बालिका के माता-पिता, व अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह के बाबत विस्तृत जानकारी देते हुए इसे कानूनन अपराध बताया और बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी सम्यक संज्ञान कराया। टीम द्वारा नाबालिग बालिका की विवाह न कर दिया जाये इस कारण से टीम बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ले जाया गया। इस सम्बन्ध में ओoआरo डब्ल्यूo शेषमणि दुबे द्वारा आम जनमानस आग्रह करते हुये कहा गया की बालिका की उम्र 18 वर्ष व बालक का उम्र 21वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही निकाह / विवाह कराये जाँय जो जनहित में हैं। आकांक्षा उपाध्याय ने अपने कथन कुछ इस प्रकार परिभाषित करते कहा कि यदि बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल सम्बंधित थाने, ब्लाक, वन स्टाप सेन्टर, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति सोनभद्र टोल फ्री नम्बर 1098 या मोबाइल नम्बर 9305036929 व 8318953732 पर सूचित करें सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।