स्ट्रीट वेंडर्स को मिलेगा 50 हजार रुपये तक लोन, ऐसे उठाएं योजना का लाभ
सरकार रेहड़ी-पटरी, रेहड़ी-पटरी वालों और रेहड़ी-पटरी वालों को उनके व्यवसाय के लिए 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है।
भोपाल. पथ विक्रेता, रेहड़ी और ठेले वालों को व्यवसाय के लिए के लिए सहायता प्रदान करने के लिए ‘पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना’ संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन बिना ब्याज के दिया जाता है. अगर लोन समय पर चुका दिया जाए तो इसकी रकम और भी बढ़ सकती है |
‘पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना’ के तहत रेहड़ी-पटरी वालों को कारोबार में मदद के लिए शुरुआत में बिना ब्याज के 10,000 रुपये का लोन दिया जाता है. समय पर ऋण चुकाने पर स्ट्रीट वेंडर को 20,000 रुपये का ऋण दिया जा सकता है। इस ऋण को समय पर चुकाने पर 30 हजार रुपये और समय पर चुकाने पर स्ट्रीट वेंडर को 50 हजार रुपये का ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है।
किन्हे मिलेगा योजना का लाभ?
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- शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेताओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है
- 24 मार्च 2020 के पहले फुटपाथ पर दुकान लगा रहे पथ विक्रेताओं को ही इस योजना का लाभ मिलेगा
- पथ विक्रेताओं के पास शहरी स्थानीय निकायों की ओर से जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ़ वेंडिंग और पहचान पत्र होना चाहिए
कैसे करें आवेदन?
पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत शहरी निकाय के कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है. इसके अलावा आवेदक मोबाइल के जरिए या कियोस्क सेंटर पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।
कैसी होगी प्रक्रिया?
- पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना की आवेदन प्रक्रिया मोबाइल एप्प और वेब पोर्टल से होगी
- पथ विक्रेता को PM SWANIDHI पोर्टल पर आवेदन करना होगा
- बैंक द्वारा आवेदन पर स्वीकृति प्रदान की जाती है
- बैंक की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद आवेदक को लोन उपलब्ध कराया जाता है
- आवेदक मोबाइल एप्प और वेब पोर्टल के जरिए आवेदन की स्थिति जान सकेंगे
- यदि आवेदक की ओर से दिए गए दस्तावेज अथवा सूचना सही है तो आवेदन प्रक्रिया दिए गए समय में पूरी हो जाएगी
आवश्यक दस्तावेज
नगरीय निकाय से जारी वेंडिंग आई कार्ड और वेंडिंग सर्टिफिकेट