14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई से उच्चतम न्यायालय ने किया इंकार
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 14 राजनीतिक दलों की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। विपक्षी दलों की इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पार्दिवाला की खंडपीठ ने कहा कि किसी तथ्यात्मक संदर्भ के बिना न्यायालय कोई सामान्य निर्देश जारी नहीं कर सकता। विपक्षी दलों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया था कि प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा विपक्षी नेताओं के खिलाफ दायर मामलों की संख्या काफी बढ़ी है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका की वैधता और व्यवहार्यता पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने श्री सिंघवी से पूछा कि क्या वे विपक्षी दलों को जांच और अभियोग से बचाना चाहते हैं और क्या विपक्षी दलों के पास नागरिक के रूप में कोई विशेषाधिकार है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ श्री सिंघवी की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने कहा कि यह याचिका राजनेताओं के लिए बचाव की युक्ति प्रतीत होती है और उन नागरिकों के अधिकारों और हितों पर ध्यान नहीं देती, जो भ्रष्टाचार या अपराधों से प्रभावित हो सकते है।