अपात्र राशन कार्ड को पन्द्रह मई से पहले करें सरेन्डर अन्यथा होगी रिकवरी
इंडिया एज न्यूज नेटवर्क
बाराबंंकी : यदि कोई अपात्र राशन वितरण प्रणाली का लाभ उठा रहा है तो वह अपने राशन कार्ड को 15 मई से पहले सरेन्डर कर दे अन्यथा रिकवरी की जाएगी ।
जिला पूर्ति अधिकारी राकेश तिवारी ने इस सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि राशन कार्ड धारक यदि अपना राशन कार्ड सरेन्डर करना चाहता है तो वह अपना राशन 15 मई से पहले सरेंडर कर प्रशासन की वसूली से बच सकता है।सरकार की जांच में वह यदि अपात्र पाया गया। तो उससे अब तक दिए गए राशन की वसूली हो सकती है। कार्डधारक अपना कार्ड सरेंडर करने के इच्छुक है वह तहसील स्तरीय पूर्ति कार्यालय व जिला पूर्ति कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।
सरकार द्वारा बनाई गई अपात्रता की शर्तें
जिसके घर मे एसी, ट्रेक्टर, हार्वेस्टर मशीन, शहर में प्लाट या मकान, कार, 2 एकड़ जमीन एसी अथवा 5 केवी जनरेटर आयकरदाता, शस्त्र लाइसेंस, है। इसी के साथ घर मे यदि परिवार का सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी नौकरी जिसकी आय सालाना दो लाख से ऊपर है। उसका परिवार राशन कार्ड के लिये अपात्र है।
(जी.एन.एस)