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डबल मर्डर केस में पूर्व राजद सांसद प्रभुनाथ सिंह दोषी करार, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा पटना HC का फैसला

पूर्व RJD सांसद प्रभुनाथ सिंह 1995 के डबल मर्डर केस में दोषी करार, 1 सितंबर को होगी सजा पर बहस

राजनंदगांव : सुप्रीम कोर्ट ने 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में राजद नेता और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को भी दोषी ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. इधर सुप्रीम कोर्ट लालू की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया.

नई दिल्ली/पटना:

राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. 1995 के दोहरे हत्याकांड मामले में शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने प्रभुनाथ सिंह को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया था. मामले की अपील हाईकोर्ट में भी की गया। पटना हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा. आज सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के बरी करने के फैसले को पलटते हुए प्रभुनाथ सिंह को दोषी करार दिया. प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में वोट नहीं देने पर दारोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या का आरोप लगा था. इस मामले में उन्हें निचली अदालत और हाई कोर्ट से राहत मिल गई थी.

प्रभुनाथ को 1 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का ‘सुप्रीम’ आदेश :

सुप्रीम कोर्ट ने आज पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए प्रभुनाथ को 1 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया. 1 सितंबर को ही कोर्ट में उनकी सजा पर बहस होगी. बता दें, प्रभुनाथ सिंह फिलहाल हत्या के एक अन्य मामले में हज़ारीबाग़ जेल में उम्रक़ैद की सज़ा काट रहे हैं. बता दें, प्रभुनाथ सिंह बिहार की महाराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार जेडीयू और एक बार राजद के टिकट पर सांसद रह चुके हैं.

CBI की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार :

सुप्रीम कोर्ट आज लालू प्रसाद यादव की जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू द्वारा प्रस्तुत याचिका को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। इसके बाद वह मामले को 25 अगस्त को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुई। सीबीआई ने लालू यादव को जमानत देने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी।

 

India Edge News Desk

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