तेज प्रताप को कोर्ट ने मालदीव जाने की सशर्त दी मंजूरी, ठहरने और मोबाइल नंबर की देनी होगी जानकारी

पटना

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने RJD नेता और बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव को 17 मई से 23 मई 2025 तक मालदीव की यात्रा करने की अनुमति दे दी है. अदालत ने ये फैसला तेज प्रताप द्वारा दायर एक याचिका पर सुनाया हैं, जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी.

इस बाबत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 25 लाख रुपये जमानत राशि जमा करने का आदेश दिया है और उन्हें निर्देश दिया कि वह अपनी यात्रा की पूरी जानकारी अदालत को मुहैया कराएंगे, जिसमें मालदीव में उनके ठहरने समेत मालदीव में उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संपर्क नंबर में शामिल होंगे.

मार्च में कोर्ट ने दी थी जमानत

वहीं, लैंड फॉर जॉब से जुड़े CBI के मामले में कई परिजनों के साथ-साथ तेज प्रताप यादव भी आरोपी हैं. मार्च में राउज एवेन्यू कोर्ट ने तेज प्रताप, हेमा यादव समेत अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी.

कोर्ट ने कई आरोपियों को किया तलाब

इससे पहले कोर्ट ने फरवरी और मार्च में पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में तलब किया था. साथ ही विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने लालू प्रसाद के बेटे  तेज प्रताप यादव और बेटी हेमा यादव को भी तलब किया था. भ्रष्टाचार के इस मामले में सीबीआई ने 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है.

दरअसल, ये पूरा मामला पश्चिम मध्य मध्य रेलवे के जबलपुर में ग्रुप ‘डी’ कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित है. CBI और गवाह बने अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय रेल मंत्री के रूप में लालू प्रसाद के कार्यकाल के दौरान 2004 और 2009 के बीच राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों को उपहार के रूप में या उनके नाम पर भूखंड हस्तांतरित करने के बदले ये नियुक्तियां की गईं. लालू प्रसाद, उनकी पत्नी, दो बेटों, दो बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और निजी व्यक्तियों समेत अन्य के खिलाफ 18 मई, 2022 को सीबीआई ने मामला दर्ज किया था.

 

India Edge News Desk

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